मुस्लिम विश्वविद्यालय के खिलाफ सम्पत्ति कर वसूली पर रोक

Last Updated 08 Jan 2021 11:21:27 PM IST

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (अमुवि) के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्यवाही पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है और नगर निगम द्वारा विश्वविद्यालय के जब्त खाते को खोलने का निर्देश दिया है।


अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

कोर्ट जज लघुवाद न्यायालय अलीगढ को याची की संपत्ति कर वसूली आदेश के खिलाफ अपील मे लंबित अंतरिम अर्जी को 11 जनवरी या 15 दिन के भीतर तय करने का आदेश दिया है।
      
न्यायालय ने याची विश्वविद्यालय से कहा है कि यदि पीठासीन अधिकारी उस दिन भी छुट्टी पर हो तो जिला जज से संपर्क करें और केस दूसरे जज को सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया जाय। कोर्ट ने अंतरिम अर्जी तय होने या 31जनवरी तक विश्वविद्यालय के खिलाफ संपत्ति कर वसूली नोटिस के तहत उत्पीडनात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
     
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की याचिका पर दिया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि नगर निगम ने उसे नोटिस दी कि 14 करोड़ 98 लाख 11 हजार 380 रूपये जमा करे और उसके बाद विश्वविद्यालय के बैंक खाते को जब्त कर लिया है।
       
याची ने कर वसूली के खिलाफ 11 अपीलें दाखिल की है जो विचाराधीन है। उन अपीलों पर अंतरिम आदेश की अर्जी पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई नही हो पा रही है जबकि हाईकोर्ट ने चार माह मे तय,करने का आदेश दिया है। सरकार ने याचिका दुबारा दाखिल करने पर ग्रायता पर आपत्ति की जिसे कोर्ट ने नही माना।

वार्ता
प्रयागराज


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