तीस्ता सीतलवाड़ टूलकिट के तौर पर कर रही थीं काम, न दी जाए जमानत: गुजरात सरकार

Last Updated 15 Jun 2023 03:54:42 PM IST

गुजरात सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय में कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध किया और 2002 के दंगों से संबंधित मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की उनकी क्षमता को उजागर करते हुए दलीलें पेश की।


अभियोजन पक्ष ने बुधवार को दावा किया कि दंगों के लिए गुजरात सरकार को दोषी ठहराने की साजिश के तहत कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने सीतलवाड़, संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार को 30 लाख रुपये का भुगतान किया था।

राज्य सरकार ने कहा कि सीतलवाड़ को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कार्यकर्ताओं को बदनाम करने का काम सौंपा गया था।

सीतलवाड़ की जमानत याचिका का सरकार ने पिछले साल इसी आधार पर सत्र अदालत में विरोध किया था।

अदालत की सुनवाई के दौरान, राज्य के अभियोजन पक्ष ने सीतलवाड़ को गुजरात को बदनाम करने के उद्देश्य से एक राजनेता का उपकरण करार दिया। सरकारी वकील ने इस बात पर जोर दिया कि तीस्तावाड़ ने पुलिस अधिकारियों श्रीकुमार और भट्ट के साथ, 2002 में गोधरा दंगों के बाद साजिश पहलू का प्रचार करने और गुजरात सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची।

अभियोजन पक्ष ने आगे खुलासा किया कि सीतलवाड़ ने प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के एक प्रमुख नेता से कथित रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। उन्होंने सीतलवाड़ के पूर्व करीबी सहयोगी रईस खान सहित गवाहों के बयानों का हवाला दिया, जिन्होंने सीतलवाड़ और पटेल के बीच एक बैठक का वर्णन किया जहां कुछ व्यक्तियों के लिए सजा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

अभियोजन पक्ष ने गवाहों के रिकॉर्ड किए गए बयान पेश करके उनके दावों का समर्थन किया, जिन्होंने पटेल के निर्देश पर सीतलवाड़ को भुगतान करने का दावा किया था।

आईएएनएस
अहमदाबाद


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