हाईकोर्ट ने असुरक्षित कोचिंग सेंटरों को बंद करने के लिए MCD और DDA को दिया निर्देश

Last Updated 11 May 2024 10:54:12 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को निर्देश दिया कि वे अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन कर चल रहे कोचिंग सेंटरों को तुरंत बंद करे।


दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट ने ऐसे कोचिंग सेंटरों को बंद करने के पहले के निर्देश पालन नहीं करने पर एमसीडी को कड़ी फटकार भी लगाई। साथ ही ऐसे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा एवं न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने कहा कि आप कोई गेम खेलना चाहते है ? क्या आप बुराइयां निकालने की कोशिश कर रहे हैं?

पीठ ने कोचिंग सेंटरों के निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद नाराजगी जताते हुए कहा इसे बंद करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आपने इसे बंद नहीं किया। अब कुछ मत कहो। पीठ ने कहा कि एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) वह काम कर रहे हैं, जो एमसीडी को करना चाहिए। आपने गड़बड़ी की है।

आप उन सभी चार सेंटरों को बंद कर देंगे जिनकी पहचान की गई है। पीठ ने कहा कि हमारे सीलिंग निर्देशों के आलोक में हम एमसीडी व डीडीए को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। वह इस तरह के परिसर को सील कर दें।

कोर्ट ने पहले वकीलों की एक टीम को मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटरों के निरीक्षण का आदेश दिया था। पीठ ने अधिकारियों से उसके परिसर के बाहर लगाए गए बिजली के उपकरणों को स्थानांतरित करने को कहा था जो खतरनाक हो सकते हैं।

उसका यह आदेश कोचिंग सेंटरों के संचालन को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर आया, जिसमें से एक जून 2023 में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना का स्वत: संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने दर्ज किया था।

न्याय मित्र गौतम नारायण ने अदालत को बताया कि अप्रैल में दो बार इलाके का निरीक्षण किया गया और पता चला कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने जिन कोचिंग सेंटरों को बंद करने का दावा किया था, वे अभी भी एक नए नाम से चल रहे हैं। जबकि उक्त सेंटर अग्नि सुरक्षा के आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है। एक सेंटर के प्रवेश द्वार पर ही मीटर लगा हुआ था जो आग लगने की स्थिति में रास्ता बंद कर देगा। 

समय लाइव डेस्क
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment