हाफिज सईद व अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
आतंकवादियों को धन मुहैया कराने को लेकर दर्ज धन शोधन के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के प्रमुख मोहम्मद हाफिज सईद, कश्मीरी व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली, अलगाववादी अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटूश और यूएई नवल किशोर कपूर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
हाफिज सईद व अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी |
अदालत ने वटाली की कंपनी मेसर्स ट्रिसन फार्म और कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है।
ज्ञात हो कि पाकिस्तान का रहने वाला अभियुक्त हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड भी है। ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह को बताया कि वटाली हाफिज सईद के साथ-साथ आईएसआई और नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से पैसा प्राप्त करता था।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने 2018 में एनआईए के आरोप पत्र के आधार पर सईद और अन्य के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत एक जांच शुरू की थी। वटाली से संबंधित लगभग आठ करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त है।
वर्ष 2018 में अपनी चार्जशीट में एनआईए ने कहा था कि पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री (बिना किसी का नाम लिए) ने वटाली को एक पत्र लिखा था, जो कि छापे के दौरान उसके निवास से बरामद किया गया था।
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