Delhi Excise Policy Case : आज ईडी ने अदालत से कहा, के. कविता से हिरासत में और पूछताछ की जरूरत नहीं

Last Updated 26 Mar 2024 01:40:24 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी - ED) ने दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े मामले (Delhi Excise Policy Case) में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता की हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें मंगलवार को यहां एक अदालत में पेश किया।


भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता

ईडी ने दिल्ली की अदालत से कहा कि बीआरएस नेता के. कविता से हिरासत में और पूछताछ किए जाने की जरूरत नहीं है।

बीआरएस नेता कविता के वकील ने दिल्ली की अदालत से अपनी मुवक्किल के बेटे की परीक्षा के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया।

इससे पहले, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने संघीय जांच एजेंसी को कविता से हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी।

बीआरएस नेता ने अदालत में जाने से पहले पत्रकारों से कहा, ‘‘यह एक अवैध मामला है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। जय तेलंगाना।’’

ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की अहम सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में ‘आप’ को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।

कविता (46) को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।

भाषा
नई दिल्ली


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