ज्ञानवापी मामले की सुनवाई अब करेगा सुप्रीम कोर्ट
Last Updated 02 Mar 2024 09:49:58 AM IST
सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें व्यवस्था दी थी कि वाराणसी में मस्जिद वाली जगह पर मंदिर के ‘पुनर्स्थापना’ की मांग करने वाले मुकदमे सुनवाई योग्य हैं।
सुप्रीम कोर्ट |
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, हम इसे मुख्य मामले के साथ संलग्न करेंगे।
ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की ओर से इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल 19 दिसम्बर को ज्ञानवापी मस्जिद वाली जगह पर मंदिर के ‘पुनर्स्थापना’ की मांग वाले 1991 के मुकदमे की सुनवाई योग्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
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