महुआ मोइत्रा की देवी काली टिप्पणी के खिलाफ कलकत्ता एचसी में जनहित याचिका

Last Updated 26 Jul 2022 09:11:15 PM IST

तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा द्वारा देवी काली को शराब और मांस से जोड़ने की हालिया टिप्पणी के खिलाफ मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।


तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष दायर जनहित याचिका में, याचिकाकर्ता, राज्य भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने दावा किया कि हालांकि उनकी तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसद की टिप्पणियों से खुद को दूर कर लिया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि जब पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर की विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर सक्रिय हो गया, तो वही पुलिस प्रशासन मोइत्रा के बारे में चुप रहा, जबकि उनके खिलाफ देवी के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

दूसरी ओर, मोइत्रा के वकील सौनक मित्रा ने तर्क दिया कि इस मुद्दे पर उनके मुवक्किल की टिप्पणियों के केवल एक हिस्से को इस मुद्दे पर विवाद पैदा करने के लिए उजागर किया गया था। उन्होंने कहा कि यह याचिका स्वीकार्य नहीं है।

राज्य सरकार की ओर से राज्य के महाधिवक्ता एस.एन. मुखोपाध्याय ने कहा कि मोइत्रा ने यह टिप्पणी किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं की और इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।

इस पर बसु ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद महाधिवक्ता वास्तव में मोइत्रा के पक्ष में बात रख रहे हैं।

खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला दिन के लिए सुरक्षित रख लिया।

आईएएनएस
कोलकाता


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment