व्यभिचार संबंधी ‘शीर्ष’ आदेश सशस्त्र बलों पर लागू न हो
Last Updated 14 Jan 2021 03:26:49 AM IST
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि आईपीसी के तहत व्यभिचार को कम करने के लिए 2018 का शीर्ष अदालत का फैसला सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मामले में बुधवार को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट |
केंद्र की याचिका में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 497 के तहत व्यभिचार को कम करने के लिए 2018 के शीर्ष अदालत के फैसले को सशस्त्र बलों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और केएम जोसेफ के साथ ही न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार को केंद्र सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
साथ ही इसकी सुनवाई पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में कराने के लिए मामले को प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे के पास भेजा है।
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