सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, अदालतों में CISF की तैनाती पर विचार करें

Last Updated 08 Jan 2020 01:41:27 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए कुछ अदालतों में सीआईएसएफ के एक विशेष कैडर की तैनाती की संभावना पर विचार करे।


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे के अध्यक्षता में एक पीठ ने कहा कि ‘अगर वहां सीआईएसएफ तैनात होती तो दिल्ली वाली वह घटना नहीं हुई होती।’     

पीठ शायद तीस हजारी की हालिया घटना का जिक्र कर रही थी।     

पिछले साल नवंबर में तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई थी।     

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी इस पीठ में हैं। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सीआईएसएफ का एक अलग कैडर होना चाहिए जो प्रधान न्यायाधीश के फैसले के बाद कुछ न्यायालयों में सुरक्षा मुहैया कराए।     

इस मामले में न्यायमित्र के रूप में पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा ने कहा कि वकीलों के लिए समस्या हो सकती है और यह उचित होगा कि इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से भी विचार लिया जाए।     

इसके बाद पीठ ने अदालतों में सीआईएसएफ की तैनाती पर विचार जानने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया।

भाषा
नयी दिल्ली


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