जूही चावला की याचिका खारिज कोर्ट ने लगाया 20 लाख जुर्माना

Last Updated 05 Jun 2021 09:43:20 AM IST

5 जी नेटवर्किंग के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला एवं अन्य दो की याचिका को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अविचारणीय बताते हुए हाईकोर्ट ने उनके दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया।


अभिनेत्री जूही चावला

हाईकोर्ट ने साथ ही याचिकाकर्ता जूही चावला एवं अन्य पर 20 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।

न्यायमूर्ति जगजीवन राम मिधा ने सुनवाई के दौरान अदालती प्रक्रिया में बाधा डालने वाले सभी लोगों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।

उन्होंने पुलिस से बाधा डालने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।

न्यायमूर्ति ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और ट्विटर पर डाल दिया गया। कई लोग अवैध रूप से इसमें शामिल होकर गाना गाते रहे और सुनवाई को प्रभावित करते रहे।  

एसएमबी
नई दिल्ली


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