पटाखों की लड़ियां बनाने की इजाजत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 23 Sep 2023 09:34:01 AM IST

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने पटाखों की लड़ियों और बेरियम युक्त पटाखों के निर्माण एवं बिक्री की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं।


उच्चतम न्यायालय

न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने कहा कि न्यायालय ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पारंपरिक पटाखे जलाने को लेकर, अपने 2018 के प्रतिबंध और निर्देशों को दोहराया है।

पीठ ने कहा, ‘हम पटाखों की लड़ियों और बेरियम युक्त पटाखों के निर्माण एवं बिक्री की अनुमति दिए जाने का अनुरोध करने वाली दो याचिकाएं खारिज कर रहे हैं। हमने 2018 के निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया है और उन्हें दोहराया है।’

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment